मामला ZEEL के शेयरों पर कुछ संस्थाओं द्वारा गोपनीय जानकारी के उपयोग से संबंधित है। सेबी ने एक बयान में कहा कि बिजल शाह वित्तीय योजना और विश्लेषण, रणनीति और निवेशक संबंध, ZEEL के प्रमुख थे। इसके लिए धन्यवाद, उनकी कंपनी से संबंधित बहुत सी अप्रकाशित संवेदनशील जानकारी तक उनकी पहुंच थी।
Zee insider trading case: बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने Zee Entertainment Enterprises Limited (ZEEL) के शेयरों में इनसाइडर ट्रेडिंग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में सेबी ने तीन लोगों को एक्सचेंज से दो साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। इतना ही नहीं उन पर 90 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। जिन तीन लोगों को निशाना बनाया गया उनमें बिजल शाह, गोपाल रितोलिया और जतिन चावला थे। उन्हें 45 दिनों के भीतर जुर्माना अदा करने का आदेश दिया गया है।
इसके अलावा, रेटोलिया को 7.52 करोड़ रुपये और चावला को 2.09 करोड़ रुपये के “अवैध लाभ” को ब्याज सहित चुकाने का आदेश दिया गया था। नियामक ने 31 मार्च को अपने अंतिम आदेश में ऐसा कहा।
क्या है मामला
मामला ZEEL के शेयरों पर कुछ संस्थाओं द्वारा गोपनीय जानकारी के उपयोग से संबंधित है। सेबी ने एक बयान में कहा कि बिजल शाह वित्तीय योजना और विश्लेषण, रणनीति और निवेशक संबंध, ZEEL के प्रमुख थे। इसके लिए धन्यवाद, उनकी कंपनी से संबंधित बहुत सी अप्रकाशित संवेदनशील जानकारी तक उनकी पहुंच थी। उन्होंने यह जानकारी रिटोलिया और चावला को दी, जिससे दोनों को 7.52 करोड़ रुपये और 2.09 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ।
सेबी के अनुसार, शाह इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए सीधे तौर पर ज़िम्मेदार नहीं थे, लेकिन रेटोलिया और चावला को अप्रकाशित इनसाइडर जानकारी प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। इसके परिणामस्वरूप इनसाइडर ट्रेडिंग नियम और शर्तों का उल्लंघन हुआ।
ZEEL के शेयर शुक्रवार 31 मार्च को 1.67 फीसदी की गिरावट के साथ 212.45 रुपए पर बंद हुए। पिछले महीने कंपनी के शेयरों में 8.34% की वृद्धि हुई। हालांकि, पिछले एक साल में इसकी कीमत घटकर लगभग 29.83 डॉलर रह गई है।