बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी को नोटिस जारी कर गीतांजलि जेम्स लिमिटेड स्टॉक फ्रॉड से जुड़े एक मामले में 5.35 लाख रुपये का मुआवजा मांगा है। सेबी ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर 15 दिनों के भीतर भुगतान नहीं किया गया तो बैंक खातों और संपत्ति को गिरफ्तार कर जब्त कर लिया जाएगा। नियामक ने चोकसी को सेबी द्वारा लगाए गए जुर्माने का भुगतान नहीं करने के लिए यह नोटिस भेजा है।
नीरव मोदी के चाचा चोकसी, जो गीतांजलि रत्न के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं, प्रमोटर समूह में भी शामिल हैं। चोकसी और नीरव दोनों पर सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक से 14,000 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है। पीएनबी घोटाला सामने आने के बाद दोनों प्रतिवादी 2018 की शुरुआत में देश छोड़कर भाग गए।
बताया जाता है कि चोकसी अभी एंटीगुआ और बारबुडा में है, जबकि नीरव मोदी ब्रिटेन की जेल में बंद है। यदि बकाये का भुगतान नहीं किया जाता है, तो सेबी चोकसी की चल और अचल संपत्तियों को जब्त और नीलाम करके बकाये की वसूली करेगा। इसके अलावा चोकसी का बैंक खाता भी सीज कर दिया जाएगा और उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।