तंबाकू, पान मसाला और सिगरेट के शौकीनों को बड़ा झटका लगने वाला है। एक अप्रैल से पान मसाला सिगरेट के दाम बढ़ जाएंगे। इसका असर सिगरेट और पान मसाला के दीवानों की जेब पर पड़ सकता है। दरअसल सरकार ने तंबाकू और पान मसाला जैसी चीजों पर जीएसटी बढ़ा दिया है. इसका असर उद्यमों की उत्पादन लागत में दिखेगा। इसकी भरपाई के लिए कंपनियां अपने उत्पादों के दाम बढ़ाएगी, जिसका सीधा असर तंबाकू और पान मसाला खाने वालों पर पड़ेगा।
बता दें कि सरकार ने पान मसाला, सिगरेट और तंबाकू जैसे उत्पादों पर अधिकतम मूल्य वर्धित कर (जीएसटी) की सीमा तय की है। सरकार ने इस अधिकतम सीमा को खुदरा बिक्री मूल्य यानी खुदरा दर से भी जोड़ दिया। यह नई कर सीमा लोकसभा में पारित बजट अधिनियम 2023 में संशोधन द्वारा कवर की गई है। जो 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा।
अधिनियम में संशोधन के तहत, पान मसाला के लिए अधिकतम टॉप-अप GST यूनिट खुदरा मूल्य का 51% होगा। वर्तमान में यह 135% है।
वहीं तंबाकू के लिए खुदरा इकाई का 290 फीसदी या 100 फीसदी 4,170 रुपये प्रति हजार स्टिक तय किया गया था। यह 4,170 रुपये प्रति हजार चॉपस्टिक्स के साथ अब तक की सबसे ऊंची दर है, जो मूल्य के मामले में 290% है।
विशेषज्ञ क्या कहते हैं
जानकारों के मुताबिक अधिनियम में यह संशोधन तंबाकू और उसके उत्पादों की आपूर्ति करने वाली कंपनियों के लिए कर नीति में महत्वपूर्ण बदलाव लाने के लिए है। नतीजतन, इस क्षेत्र में कर चोरी को काफी हद तक रोका जा सकता है। वहीं, आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह कदम प्रतिगामी योजना साबित हो सकता है।
बता दें कि फरवरी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली GST काउंसिल ने पान मसाला और गुटखा बिजनेस सेक्टर में टैक्स चोरी रोकने के लिए देशों के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक की और पैनल की रिपोर्ट को मंजूरी दी.