कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अपने सदस्यों को जरूरत पड़ने पर उनके खातों से पैसा निकालने की सुविधा भी देता है। सरकार आपात स्थिति में फंड से निकासी की भी अनुमति देती है। आप अपने पीएफ खाते से ऑनलाइन पैसा निकाल सकते हैं। हालांकि, पीएफ खाते से कभी भी पूरा पैसा नहीं निकाला जा सकता है। लेकिन यहां से आंशिक निकासी संभव है।
ईपीएफओ अंशदान का 50 फीसदी हिस्सा निकाल सकेंगे
ईपीएफओ से मिली जानकारी के मुताबिक, ऐसे में कोई भी सदस्य अपनी या अपने परिवार के किसी सदस्य की शादी के लिए अपने खाते से पैसा निकाल सकता है. निकासी की राशि ब्याज सहित कुल पूंजी योगदान के 50% से अधिक नहीं होगी। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें भी तय की गई हैं। सदस्य ने ईपीएफओ सदस्य के रूप में सात साल पूरे कर लिए हों।
विवाह के लिए धन प्राप्ति की शर्तें
- ईपीएफओ खाते से विवाह अग्रिम प्राप्त करने के लिए सदस्य को पीएफ फंड में 7 साल की सदस्यता पूरी करनी होगी।
- सदस्य के पीएफ खाते में ब्याज सहित उसके योगदान की राशि 1,000 रुपये या उससे अधिक होनी चाहिए।
- सदस्यों के लिए पूर्व-विवाह या कॉलेज प्रवेश की संख्या 3 गुना से अधिक नहीं होगी।
- अगर सदस्य इन तीन शर्तों को पूरा करता है तो वह अपने पीएफ अकाउंट से वेडिंग एडवांस निकाल सकता है।
निकासी प्रक्रिया
- सबसे पहले ईपीएफओ की वेबसाइट unifiedportalmem.epfindia.gov.in/memberinterface पर जाएं
- फिर लॉग इन करने के लिए अपना यूएएन नंबर और पासवर्ड डालें
- एक बार लॉग इन करने के बाद, ऑनलाइन सेवाओं के विकल्प पर क्लिक करें
- ऑनलाइन सर्विस ऑप्शन में जाकर क्लेम सेलेक्ट करें
- इसके बाद नई स्क्रीन पर अपने बैंक अकाउंट नंबर के आखिरी चार अंक डालकर Yes पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपको प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा और “Proceed to Onlineक्लेम” विकल्प पर जाना होगा।
- इसके बाद ड्रॉप डाउन मेन्यू में कुछ विकल्प दिखाई देंगे।
- इसके बाद, आपको वह राशि दर्ज करनी होगी जिसे आप निकालना चाहते हैं और अपनी चेकबुक की एक स्कैन कॉपी संलग्न करें।
- इसके बाद, आपको अपना पता दर्ज करना होगा और “आधार ओटीपी प्राप्त करें” पर क्लिक करना होगा।
- अब अपने मोबाइल नंबर से प्राप्त ओटीपी को दर्ज करने के बाद क्लेम पर क्लिक करें
- एक बार नियोक्ता द्वारा आवेदन स्वीकृत हो जाने के बाद, भुगतान आपके खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा