आयकर विभाग ने पैन (स्थायी खाता संख्या) धारकों को अपने पैन को आधार कार्ड से जोड़ने के लिए अंतिम चेतावनी जारी की है। जनसुनवाई के मुताबिक अगर 31 मार्च 2023 तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया तो पैन कार्ड इस्तेमाल करने लायक नहीं रहेगा. एक बार पैन समाप्त हो जाने के बाद, पैन धारक पैन से संबंधित वित्तीय लेनदेन शुरू करने में सक्षम नहीं होंगे, और यहां तक कि सभी लंबित आयकर रिटर्न भी रोक दिए जाएंगे।
छूट प्राप्त श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले लोगों को छोड़कर सभी भारतीय नागरिकों के लिए पैन और आधार को लिंक करना अनिवार्य है। इसमें असम, जम्मू और कश्मीर और मेघालय राज्यों के निवासी, आयकर अधिनियम 1961 के तहत अनिवासी, पूर्ववर्ती वर्ष में किसी भी समय 80 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले व्यक्ति और भारत के गैर-नागरिक शामिल हैं। हां, देर न करें, आज ही लिंक करें!” घोषणा में आगे कहा गया है कि 1 अप्रैल, 2023 से अनलिंक किए गए पैन को अमान्य माना जाएगा।
पैन-आधार लिंक की आखिरी तारीख
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अनुसार, पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2023 है। जिन लोगों ने दो दस्तावेजों को लिंक नहीं किया है, वे आधिकारिक पोर्टल – https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाकर लिंकिंग प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। हालांकि, लिंकिंग प्रक्रिया शुरू करने के लिए 1000 रुपये का शुल्क देना होगा।
यदि समाप्ति तिथि बीत चुकी है, तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि समय सीमा आगे बढ़ाई जाएगी या नहीं। हालाँकि, यह जांचने के लिए कि आपका पैन कार्ड अभी भी वैध है या नहीं, आप इसे आयकर विभाग के आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर सत्यापित कर सकते हैं।
पैन कार्ड की वैधता की जांच करना भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार आमतौर पर पैन कार्ड को निष्क्रिय कर देती है यदि किसी व्यक्ति को एक से अधिक पैन कार्ड सौंपे जाते हैं या डुप्लीकेट पैन कार्ड का उपयोग किया जाता है।
विधि 1: ऑनलाइन जांचें कि पैन कार्ड वैध है या नहीं
अपने पैन कार्ड की वैलिडिटी चेक करने के लिए-
- आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं।
- पृष्ठ के बाईं ओर ‘अपना पैन विवरण सत्यापित करें’ लिंक पर क्लिक करें।
- अपना पैन नंबर दर्ज करें।
- पैन कार्ड पर उल्लिखित अपना पूरा नाम दर्ज करें।
- अब पेज पर प्रदर्शित सत्यापन कोड दर्ज करें।
- “सबमिट करें” पर क्लिक करें।
- वेबसाइट आपके पैन कार्ड की स्थिति को दर्शाने वाला एक संदेश प्रदर्शित करेगी कि यह सक्रिय है या नहीं।
विधि 2: एसएमएस के जरिए चेक करें कि पैन कार्ड वैलिड है या नहीं
आप 567678 या 56161 पर मैसेज करके भी अपने पैन कार्ड की वैधता की जांच कर सकते हैं: नीचे देखें कैसे
- उदाहरण के लिए, यदि आपका पैन नंबर ABCDE1234F है, तो आप इस प्रारूप में एक संदेश भेजेंगे: NSDL PAN ABCDE1234F
- एसएमएस भेजने के बाद, आपको पैन कार्ड की स्थिति के साथ एक एसएमएस प्राप्त होगा कि यह सक्रिय है या नहीं।
आयकर कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने, सुचारू वित्तीय लेनदेन और धोखाधड़ी या व्यक्तिगत जानकारी के दुरुपयोग से बचने के लिए अपने पैन (स्थायी खाता संख्या) कार्ड की वैधता की जांच करना महत्वपूर्ण है।
31 मार्च की समय सीमा से पहले पैन और आधार को कैसे लिंक करें
यदि आपका पैन और आधार लिंक नहीं हैं, तो आप उन्हें एसएमएस या ऑनलाइन के माध्यम से लिंक कर सकते हैं। एसएमएस के माध्यम से पैन को आधार से लिंक करने के लिए, कृपया अपने पंजीकृत फोन नंबर का उपयोग करके 567678 या 56161 पर एसएमएस भेजें। इसके अलावा, आप आयकर पोर्टल पर जाकर और विलंब शुल्क या 1000 रुपये का भुगतान करके अपने पैन को आधार से ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं।
अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से ऑनलाइन लिंक करें-
- भारत के आयकर मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ: https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/
- यदि आपने अपनी आईडी पंजीकृत नहीं की है, तो कृपया पंजीकरण करें।
- अपने उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड और जन्म तिथि के साथ पोर्टल पर लॉग इन करें। लॉग इन यूजर आईडी पैन नंबर होगा।
- आपको अपने पैन को आधार से लिंक करने वाला एक पॉपअप दिखाई देगा।
- लिंक करने के लिए मेन्यू बार पर “प्रोफाइल सेटिंग” पर जाएं और होम पेज पर “लिंक आधार” पर क्लिक करें।
- अपना पैन नंबर, आधार नंबर और अपने आधार कार्ड पर उल्लिखित अपना नाम दर्ज करें।
- यदि लागू हो तो बॉक्स ‘मेरे पास मेरे आधार कार्ड में केवल मेरे जन्म का वर्ष है’ पर टिक करें।
- सत्यापित करने के लिए स्क्रीन पर प्रदर्शित सत्यापन कोड दर्ज करें।
- “लिंक आधार” बटन पर क्लिक करें।
- यदि आपके द्वारा दर्ज किए गए विवरण आपके पैन और आधार रिकॉर्ड से मेल खाते हैं। यदि आपका विवरण मेल खाता है, तो ‘लिंक नाउ’ बटन पर क्लिक करें। अब आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से सफलतापूर्वक लिंक हो जाएगा।
- सफल लिंकिंग प्रक्रिया के बाद, एक पॉप-अप संदेश आपको सूचित करेगा कि आपका आधार आपके पैन से सफलतापूर्वक लिंक हो गया है।
नोट: यदि आपके आधार कार्ड और पैन में विवरण मेल नहीं खाते हैं, तो आपको अपने पैन रिकॉर्ड से मिलान करने के लिए अपने आधार विवरण को अपडेट करना होगा।
नोट – यदि उपरोक्त लिंक खुला नहीं है, तो आप अपने पैन और आधार को लिंक करने के लिए utiitsl.com, egov-nsdl.co.in पर भी जा सकते हैं।