DICGC Insurance: हाल ही में सिलिकॉन बैंक ऑफ अमेरिका दिवालिया हो गया। यह अमेरिकी इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी बैंक विफलता थी। इस घटना के दूसरे दिन ही सिग्नेचर बैंक के डूबने की खबर भी सामने आई। अकेले सिलिकन वैली बैंक के बंद होने से निवेशकों को 38 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। इस बैंक के दिवालिया होने का सीधा असर 21 भारतीय कंपनियों पर भी पड़ा। इस खबर के सामने आने के बाद देश के कई बैंक खाताधारकों के मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि उनका बैंक कहां फेल होगा। इस स्थिति में उनकी जमा राशि का क्या होगा? अगर आपके मन में भी यह सवाल है तो बैंक को डिफॉल्ट कर देना चाहिए। इस स्थिति में आपके पैसे का क्या होगा? ऐसे में यह मैसेज खास आपके लिए है। आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे।
आइए जानते हैं विस्तार से-
- नियमों के मुताबिक बैंक में जमा रकम पर आपको पांच लाख रुपये की गारंटी मिलती है. पहले आपको बैंक में जमा राशि के एक लाख रुपये की गारंटी दी जाती थी।
- फिर 2020 में डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड लोन गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट में संशोधन कर केंद्र सरकार ने बैंक डिपॉजिट की गारंटी को बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया.
- अगर आपका बैंक डिफॉल्ट करता है। ऐसे में आपको 5 लाख रुपए वापस मिल जाएंगे। वहीं, कई जानकारों का मानना है कि ऐसा बैंक जो संकट में है। सरकार उसे दिवालिया नहीं होने देती।
- ऐसे में सरकार इस बैंक का विलय किसी बड़े बैंक में कर देती है। नियमानुसार अगर बैंक डूबता है। इस स्थिति में, खाताधारकों की प्रतिपूर्ति करना डीआईसीजीसी की जिम्मेदारी है।