
नई दिल्ली । अब सरकार ने बैंकों में पैसा जमा कराने और निकालने के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं। नए नियमों के तहत अब बैंकों में 20 लाख रुपए से ज्यादा की रकम जमा करने या निकालने के लिए पैन या आधार देना अनिवार्य कर दिया है।
सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर इन नियमों को लागू कर दिया है। इन नियमों का उद्देश्य भी ऐसे लोगों के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को ट्रैक करना है, जिनके पास अभी तक परमानेंट अकाउंट नंबर (पीएएन) नहीं है । एक रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर (15वां संशोधन) नियम, 2022, के तहत नए नियम बनाए हैं।
इन नए नियमों के लागू होने के बाद अब अगर कोई व्यक्ति किसी बैंकिंग कंपनी, सहकारी बैंक या डाकघर में एक या एक से अधिक खातों में एक वित्तीय वर्ष में कुल 20 लाख रुपए या उससे अधिक राशि जमा करता है तो उसे पैन या आधार कार्ड देना होगा। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति किसी बैंकिंग कंपनी, सहकारी बैंक या डाकघर एक या एक से अधिक खातों में से एक वित्तीय वर्ष में कुल 20 लाख रुपए या उससे अधिक राशि निकलवाता है तो उसे पैन या आधार कार्ड देना होगा।
यहीं नहीं, अब बिना पैन या आधार कार्ड के किसी बैंकिंग कंपनी, सहकारी बैंक या डाकघर में बिना पैन और आधार के करंट या कैश क्रेडिट अकाउंट नहीं खुलवा पाएगा। जानकारी के मुताबिक सरकार अपने टैक्सपेयर बेस को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसलिए सरकार ने अब ऐसे लोगों को टैक्स दायरे में लाने के लिए नए नियम बनाए हैं जो बड़े ट्रांजेक्शन तो करते हैं, पर उनके पास पैन कार्ड नहीं है। बड़े ट्रांजेक्शन करने वाले लोग जब एक बार पैन उपलब्ध करा देंगे तो उनकी ट्रांजेक्शन को ट्रैक करना आसान हो जाएगा।