
इस्लामाबाद। पाकिस्तान में जारी बिजली संकट के बीच राजधानी इस्लामाबाद में बाजार और शॉपिंग मॉल अब रात नौ बजे तक बंद हो जायेंगे। इससे पहले सिंध और पंजाब के बाजारों में भी ऊर्जा संरक्षण के लिए इसी तरह के आदेश जारी किए गए थे। जियो न्यूज ने बताया कि अधिसूचना में कहा गया है कि राजधानी में पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 144 लागू की जाएगी।
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यह नियम फार्मेसियों, अस्पतालों, पेट्रोल पंपों, सीएनजी स्टेशनों, बेकरी, दूध की दुकानों, सब्जी बाजारों और बस स्टैंडों को प्रतिबंधित समय से छूट देगा। भोजनालय, उद्योग, क्लब, पार्क और सिनेमाघर हालांकि, रात 11:30 बजे तक बंद हो जायेंगे। शनिवार को पंजाब के मुख्यमंत्री हमजा शाहबाज ने घोषणा की कि बिजली संकट से निपटने के लिए प्रांत भर के बाजार रात नौ बजे बंद हो जाएंगे।
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