
बरेली, अमृत विचार। कलेक्ट्रेट के नजारत सदर में तैनात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अब्दुल वहीद ने 13 जून को सिविल लाइंस स्थित एक इलेक्ट्राॅनिक शोरूम से 66 हजार रुपये में AC खरीदी। तकनीशियन ने एसी घर जाकर फिट किया, लेकिन लगाने के महज 1 घंटे के बाद एसी तकनीकी खराबी से बंद हो गई। इस बाबत कर्मचारी ने शोरूम मालिक से शिकायत की।
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इस पर तकनीशियन मौके पर पहुंचा और जांच कर पाया कि एसी की आउटडोर जल गई है। इससे कर्मचारी घबरा गया और उसने फिर शोरूम मालिक से फोन पर संपर्क करते हुए नई AC लगवाने की मांग की, मगर शोरूम मालिक ने नई एसी लगाने को मना कर दिया। AC नहीं बदलने पर कर्मचारी ने नगर मजिस्ट्रेट राजीव पांडेय से शोरूम मालिक के विरुद्ध लिखित शिकायत की। शोरूम मालिक पर धमकाने का आरोप भी लगाया।
मजिस्ट्रेट ने जारी किया नोटिस
इसके बाद नगर मजिस्ट्रेट ने शोरूम मालिक को नोटिस जारी करते हुए तलब कर लिया। इधर गुरुवार को शोरूम मालिक की ओर से एक अधिवक्ता नगर मजिस्ट्रेट राजीव पांडेय के समक्ष पेश हुए और पक्ष रखने के लिए सोमवार तक का समय मांगा। इस दौरान नगर मजिस्ट्रेट ने एसी बेचने और मरम्मत समेत अन्य सुविधाओं की पॉलिसी की बुकलेट के साथ सोमवार को प्रस्तुत होने के निर्देश दिए।
इसके बाद शोरूम मालिक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और शोरूम मालिक की ओर से नोटिस का एक पेज का जवाब दाखिल करते हुए कर्मचारी के आरोप मनगढ़ंत बताए। कहा कि विक्रेता सिर्फ एसी बेचने का कार्य करते हैं। एसी में खराबी पर कंपनी के सर्विस सेंटर सही करते हैं। एसी बदलकर देने के लिए भी सर्विस सेंटर ही अधिकृत हैं। अब नगर मजिस्ट्रेट मामले में जल्द निर्णय लेंगे।
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